Bombay High Court 2025 Judgment: INC Nursing Admission Guidelines and Eligibility Criteria
Bombay High Court 2025 Judgment: INC Nursing Admission Guidelines and Eligibility Criteria.
विषय: बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2025 के निर्णय के संबंध में — नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड के पालन के संबंध में।
भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार, नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित सभी शर्तें — जैसे प्रवेश की पात्रता, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े नियम — निर्धारित करने का अधिकार भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) को प्राप्त है।
भारतीय नर्सिंग परिषद ने अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक नर्सिंग कोर्स के लिए संस्थान खोलने के दिशा-निर्देश और न्यूनतम पात्रता मानक जारी किए हैं। देश के सभी नर्सिंग संस्थान और विश्वविद्यालय इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के कुछ संस्थानों द्वारा बिना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता वाले छात्रों को ग़ैर-कानूनी रूप से प्रवेश देने के मामले सामने आए हैं।
इस पर माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.10.2025 को अपने निर्णय (संलग्न प्रति देखें) में, निम्नलिखित रिट याचिकाओं —
W.P. No. 5697/2025, 11866/2025, 7574/2025, 12431/2025, 18156/2025, 8987/2025, 5706/2025, 11411/2025, 11409/2025 और 11412/2025 — पर विचार करते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि:
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INC के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर किए गए सभी प्रवेश रद्द किए जाएँ।
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संबंधित संस्थानों के प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।
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ऐसे संस्थान छात्रों की जमा की गई फीस लौटाएँ तथा प्रत्येक प्रभावित छात्र को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) मुआवज़ा के रूप में दें।
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राज्य सरकार व संबंधित प्राधिकरणों को ऐसे अवैध प्रवेश देने वाले संस्थानों के प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अतः, सभी नर्सिंग संस्थान, विश्वविद्यालय, बोर्ड एवं राज्य नर्सिंग पंजीकरण परिषदें (SNRCs) को सूचित किया जाता है कि —
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वे भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और नियमों का कड़ाई से पालन करें।
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नर्सिंग पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु INC द्वारा निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में कोई भी बदलाव या छूट न दें।
यदि किसी संस्थान द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो —
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उस संस्थान द्वारा किए गए प्रवेश रद्द किए जाएँगे, और
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संबंधित प्रबंधन या संस्थान के विरुद्ध राज्य नर्सिंग परीक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय / SNRC / राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.10.2025 में कहा गया है।
इसके अतिरिक्त, यदि संबंधित प्राधिकारी / राज्य नर्सिंग परीक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय / SNRC (जैसा भी मामला हो) के अधिकारी इस परिपत्र में वर्णित प्रवेश प्रक्रिया को लागू करने में असफल रहते हैं, तो उनके विरुद्ध भी माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.10.2025 के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है, ताकि सभी संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय, बोर्ड एवं अधिकारी इसे संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इसके अतिरिक्त, यदि संबंधित प्राधिकारी / राज्य नर्सिंग परीक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय / राज्य नर्सिंग पंजीकरण परिषद (SNRC) के कोई अधिकारी (जैसा भी मामला हो) इस परिपत्र में वर्णित प्रवेश प्रक्रिया को लागू करने में असफल रहते हैं, तो उनके विरुद्ध भी माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2025 के निर्णय के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है, ताकि सभी संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय, बोर्ड एवं अधिकारी इसे संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि (Copy to):
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प्रमुख सचिव, सभी राज्य सरकारें
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कुलसचिव, सभी विश्वविद्यालय
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कुलसचिव, राज्य नर्सिंग एवं पंजीकरण परिषदें
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कुलसचिव / सचिव, राज्य शिक्षा बोर्ड
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भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
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माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2025 के निर्णय से संबंधित भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) का परिपत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
